BCCI Elections: अयोग्य घोषित संघ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट
प्रशासकों की समिति (सीओए) ने सूचित किया है कि तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए), हरियाणा क्रिकेट संघ (एचसीए) और महाराष्ट्र क्रिकेट संघ (एमसीए) के संविधान, बीसीसीआई के नए पंजीकृत संविधान के अनुसार नहीं हैं, इसलिए इन तीन संघों को 23 अक्टूबर को मुंबई में होने वाले बीसीसीआई चुनाव में भाग लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
आईएएनएस के पास मौजूद पत्र में समिति ने इस फैसले की वजह गैर अनुपालन बताया है। सीओए ने इस पत्र की प्रति एमिकस क्यूरी और बीसीसीआई चुनाव अधिकारी को भेजी है।
टीएनसीए के एक अधिकारी ने कहा कि वे एमिकस क्यूरी और बीसीसीआई चुनाव अधिकारी के फैसले का इंतजार करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो वे सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे।
अधिकारी ने आईएएनएस से कहा, “सिफरिश, मूल रूप से चुनाव अधिकारी और एमिकस क्यूरी को भेजी गई है। इसलिए उन्हें कल तक इस बात का निर्णय लेना होगा कि क्या हम सीओए की सिफारिश के आधार पर अर्हता प्राप्त हैं। अगर वे कहते हैं कि हम अर्हता प्राप्त नहीं हैं तो हम कोर्ट जाएंगे।”
उन्होंने कहा, “यह एकमात्र विकल्प बचा है क्योंकि अदालत ने हमें चुनाव कराने की अनुमति दी है और कहा है कि अयोग्यता शीर्ष परिषद के सदस्यों पर लागू नहीं होती है। हम कोर्ट जाएंगे और उनसे पूछेंगे।”
इस बीच संघों ने स्पष्ट किया है कि सीओए के पास बीसीसीआई चुनाव में शामिल होने से रोकने के लिए कोई अधिकार नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो यह अदालत की अवमानना होगी।